“राजस्थान में आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं 2024″ Income Certificate online apply Rajasthan :- प्रत्येक भारतीय के लिए आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सालाना अथवा मासिक आय का ब्योरे का लेख जोखा प्रदान करता है. आय प्रमाण पत्र (income certificate) के माध्यम से सरकार राज्य में चलाई जा रही राज्य अथवा केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ,, नौकरियों एवं संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण, इनकम टैक्स में छूट जैसे फायदे प्राप्त होते है. Income Certificate Rajasthan आवेदन करने के लिए आपको राज्य के राजस्व विभाग से सम्पर्क करना होगा.
राजस्थान राज्य के समस्त नागरिक अब आसानी से “राजस्थान आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन/अप्लाई कर सकते हैं“. क्योंकि अभी तक ऑनलाइन माध्यम से राजस्थान आय प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा नहीं है. अतः आवेदक को Income Certificate Apply / Registration Form के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जोड़कर कार्यालय या तहसील में जमा करना होता है.
दोस्तों, आज के इस लेख में बतायेंगे कि राजस्थान के निवासी ” Rajasthan Aay Prmaan Ptr Avedan कैसे करें?” और यह भी जानेंगे कि “Aay Praman Patra Aavedan Form” के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता तथा लाभ क्या क्या है? तो अगर आप भी अपने राजस्थान आय प्रमाण पत्र में आवेदन से सम्बन्धित जानाकारी चाहते है तो आप इस आर्टिकल को विस्तार से पढे.
Table of Contents
विषय | “राजस्थान नया आय प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया“/ aay praman patra rajasthan |
विभाग | राजस्व विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के सभी निवासी |
उद्देश्य | आय प्रमाण पत्र के मदद से योजनावों का लाभ प्राप्त करना |
आधिकारिक पोर्टल | sso.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Income Certificate apply : राजस्थान आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। Income Certificate की अधिकतम वैलिडिटी 6 महीना होती है। प्रत्येक 6 महीने के पश्चात यदि आपको किसी कार्य के लिए “इनकम सर्टिफिकेट” की आवश्यकता होती है तो आपको नए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा.
आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसको बनवा कर आवेदक अपने नौकरी या बिजनेस से होने वाली Income के बारे में जानकारी देता है. “राजस्थान आय प्रमाण पत्र को बनवाने” के लिए आवेदक को अपने तहसील या सरकारी कार्यालयों से आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा.
अगर किसी आवेदक को Rajasthan Income Certificate Form डाउनलोड करने में समस्या हो रही है तो तहसील या राजस्व विभाग से Form प्राप्त कर के apply किया जा सकता है.
भारत मे रहने वाला वाला कोई भी भारतीय नागरिक अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है। यदि आपकी सालान आय बहुत ही कम है एवं आपको किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना है अथवा कही अपना अड्मिशन कराने के लिए फीस मे छूट चाहिए तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते है।
“Rajasthan Income Certificate Apply” के लिए कुछ दस्तावेजो की मांग की जाती है.
इन दस्तावेजो का income certificate” बनवाने के लिए आवेदक के पास होना अत्यंत आवश्यक है.
राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन के लिए सुविधा ई-मित्र पोर्टल को राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है सुविधा ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र बनवने के लिए आपको अपना एक अकाउंट यहा बनवाना होगा जिसके बाद आय प्रमाण बनवाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा. निम्नलिखित बिन्दुओ का पालन करना होगा –
समस्त OBC, SC/ ST वर्ग के लिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि OBC एवं SC/st वर्ग के समाजिक उठान के लिए आय प्रमाण पत्र का होना अत्यंत आवश्यक है.
सर्वप्रथम उम्मीदवार को “Rajasthan Aay Praman Patra Aavedan Form” को अपने तहसील से प्राप्त करना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी डिटेल्स को उचित तरीके से भरना होगा. जैसे कि नाम, पता, जिला, तहसील, मोबाइल नंबर, आयकर दाता इत्यादि.
“राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म‘ को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के छायाप्रति को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ना होगा. जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय डिटेल्स शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि. फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होता है. यह सभी दस्तावेजो पर आपके हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान आवश्यक होते है I
इसके बाद अपने तहसील या राजस्व विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना होगा. कार्यालय में जमा करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा. सभी डिटेल्स सही होने पर आपके “Rajasthan Income Certificate” को स्वीकृत दे दी जाएगी.
इस प्रकार कोई भी आवेदक ऑफलाइन माध्यम द्वारा “राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट” के लिए apply कर सकता है.
फिलहाल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
किन्तु ऑनलाइन माध्यम द्वारा इनकम सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर के ऑफलाइन माध्यम द्वारा apply कर सकते हैं.
राजस्थान आय प्रमाण पात्र के प्रारूप को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड किहा जा सकता है .
cast certificate के प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए आप राजस्व विभाग की ऑफिसियल वेब साईट से डाउनलोड क्र सकते है.
राजस्थान आय प्रमाण पत्र में आवेदन करने में लगने वाली कुल फीस 30 रुपए निर्धारित की गयी है. यह फीस राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी है. सरकार ने लोगो की सुविधा की ध्यान में रखते हुए मिनिमम फीस रखी गयी है.
जाति प्रमाण पत्र में आवेदन करने से पहले आपके मन में यह सवाल आता है की अगर मै जाति प्रमाण पत्र राजस्थान में आवेदन करता हूँ तो कितने दिन में बनेगा. तो आपको यह पता होना चाहिए की राजस्थान जाति प्रमाण पत्र में आवेदन करने के बाद आपको लगभग 1 हफ्ते तक का इन्तेजार करना होगा. आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन के पश्चात आपको 1 हफ्ते तक इन्तेजार करने के बाद आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा.
आय प्रमाण पत्र फॉर्म (income certificate ) :- ऊपर के लेख में “Rajasthan income certificate” अप्लाई करने की प्रक्रिया को बताया गया है. उपर्युक्त प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढकर अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते है. इस आर्टिकल में आपको Aay Praman patra form download कर अप्लाई करने की प्रक्रिया को बताया गया है.तो यदि आप ऑनलाइन माध्यम से राजस्थान आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर पाते है तो अप Praman patra form download कर ऑफलाइन माध्यम से अपना आय प्रमाण पत्र में आवेदन कर सकते है.
अगर किसी भी आवेदक को आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. साथ ही इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें.
Ans :- राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे
Ans राजस्थान में कास्ट सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र राजस्थान तहसील या जिला राजस्व विभाग के माध्यम से जारी किया जाता है.
Ans यदि आप राजस्थान cast प्रमाण पत्र में आवेदन करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राजस्व विभाग के द्वारा बनाया जाता है।